नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत उत्तराखंड में तेज होगी कार्रवाई, बोर्ड ने दिए संकेत

देहरादून: उत्तराखंड में नए वक्फ संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज होने के संकेत मिले हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि बोर्ड इस दिशा में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में अवैध कब्जे से जुड़े मामलों में संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के माध्यम से उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

शम्स ने कहा कि यदि किसी मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो न्यायालय के आदेश के बाद कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने दोहराया कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही की जाएगी।

उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द इस विषय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। बैठक के बाद जिलाधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का मानना है कि इस अभियान से वक्फ संपत्तियों का संरक्षण मजबूत होगा और सार्वजनिक हित में इन संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही अवैध कब्जों के मामलों में पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा।

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